छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर 

'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों की शत-प्रतिशत ई- केवाईसी की कार्रवाई 31 जुलाई तक की जाएगी। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने तथा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है।

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उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई- केवाईसी की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य के दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्णतः निःशुल्क है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पहुँचेंगे। जिसके बाद ही विक्रेता द्वारा ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की पृथक-पृथक प्रविष्टि कर उनका फिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी।