रायपुर।

 
शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका को विशेष न्यायालय ने खारिज कर दिया है। ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दर्ज मामले में लखमा को हाल ही में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
 
पूर्व मंत्री की ओर से मंगलवार को विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और मामले में लखमा की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया।
 
इस मामले में ईओडब्ल्यू-एसीबी की तरफ से उप संचालक लोक अभियोजन मिथिलेश वर्मा ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फैजल रिजवी ने पक्ष रखा।

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