छत्तीसगढ़ टाइम्स डॉट कॉम । रायपुर

अधिनियम के प्रावधानों का पालन में चूक करने वाले मामले में छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने ऐसे 412 बिल्डर्स को नोटिस जारी किया है। संबंधित बिल्डर्स द्वारा समय पर त्रैमासिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, प्रस्तुत नहीं किया गया है। कुछ प्रोजेक्ट्स निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं हुए हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन जानकारी अपडेट करने तथा प्रोजेक्ट अपूर्ण होने की स्थिति में कारण बताते हुए समय विस्तारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिनों के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में रेरा द्वारा संबंधित बिल्डर्स/प्रमोटर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। 

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गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ रेरा द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले बिल्डर्स व प्रमोटर्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं, रेरा द्वारा दर्ज शिकायतों पर भी दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद लगातार आदेश भी पारित किए जा रहे हैं। रेरा में करीब 1843 प्रोजेक्ट, 1509 प्रमोटर्स व 829 एजेंट्स पंजीकृत हैं। रेरा द्वारा अब तक 2417 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। वहीं, कुछ प्रकरण अभी लंबित है।