रायपुर। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान की चयन प्रक्रिया में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब यह सम्मान केवल सेवा अवधि, दावेदारी या सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि शिक्षकों के वास्तविक शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत पिछले पांच वर्षों में विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम और उपलब्धियां ही शिक्षक एवं प्राचार्य की पात्रता तय करेंगी।

नई व्यवस्था के अनुसार वही शिक्षक और प्राचार्य राज्य शिक्षक सम्मान के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनके विद्यार्थियों ने पिछले पांच वर्षों में 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) में स्थान प्राप्त किया हो। इसके अलावा ऐसे शिक्षक भी पात्र होंगे, जिनके अध्यापन विषय का 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में लगातार शत-प्रतिशत परिणाम रहा हो। स्थानीय परीक्षाओं में लगातार उत्कृष्ट परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी पात्रता मिलेगी। हालांकि इसके लिए संबंधित शिक्षक का नियमित रूप से कक्षा अध्यापन से जुड़ा होना अनिवार्य होगा।

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राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए गोपनीय चरित्रावली (सीआर) तथा निष्कलंक सेवा प्रमाण-पत्र को भी अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है।

हर वर्ष शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2025-26 के पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि वर्ष 2026-27 के सम्मान हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है।

अनुभव की शर्त में नहीं हुआ बदलाव

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राज्य सरकार ने सेवा अवधि की पात्रता पूर्ववत रखी है। शिक्षक एवं शिक्षक (एलबी) के लिए 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में न्यूनतम 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक होगा। प्राचार्यों के लिए कम से कम 20 वर्ष तथा शिक्षाकर्मियों के लिए 12 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य रहेगा।