रायपुर ।

छत्तीसगढ़ के सामाजिक व जातिगत संस्थाओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार अब विभिन्न पंजीकृत जातिगत व सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर शासकीय भूमि आवंटित करेगी। नए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक समाज की पंजीकृत संस्थाओं को अधिकतम 7500 वर्गफुट तक रियायती दर पर कलेक्टर के स्तर पर भूमि आवंटत की जाएगी। सामान्यतः एक समाज को एक स्थान पर एक ही बार रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। राज्य शासन ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत आदेश व ज्ञापन के प्रावधानों के एकजाई निर्देश जारी किए हैं। 

मिली जानकारी के अनुसार राजस्व सचिव एनएन एक्का ने सभी संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देशों के अनुसार पंजीकृत जातिगत व सामाजिक संस्थाओं को शासकीय भू-खंड आवंटन करने कहा है। आदेश के मुताबिक अनुसूचित जाति व जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य की 10 प्रतिशत प्रब्याज पर भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं, अन्य समाजों की पंजीकृत संस्थाओं को बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत प्रब्याज पर भूमि का आवंटन किया जाएगा ‌

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