रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट ने शासन की ओर से जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब और जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सब इंस्पेक्टर (SI) की पत्नी ने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि वर्तमान जांच प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और निष्पक्ष जांच के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारी से जांच कराया जाना उचित होगा।

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बताया गया है कि 12 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देश के बावजूद शासन ने अब तक आवश्यक जानकारी, जवाब और जांच रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की है। इसी पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए शासन को एक सप्ताह का समय दिया है।

अब शासन को तय समय सीमा के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब और जांच से संबंधित रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके बाद अदालत मामले में आगे की सुनवाई करेगी।

कौन हैं IPS रतनलाल डांगी?

रतनलाल डांगी छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 बैच के IPS अधिकारी हैं। वे बीजापुर, कांकेर, कोरबा और बिलासपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक के पद पर रह चुके हैं।

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