नई दिल्ली। एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2026 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अलोक आराधे की पीठ ने याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता और उसके वकील के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला प्रतीत होता है और वह वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सिफारिश करने पर विचार करेगी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता ‘फुल-टाइम पीआईएल याचिकाकर्ता’ बन गया है। कोर्ट ने सवाल किया कि जहां भी परीक्षाएं होती हैं, वहां याचिकाएं क्यों दायर की जाने लगती हैं। पीठ ने यह भी पूछा कि पहले रोक लगाने की मांग वाली याचिका क्यों दायर की गई थी और क्या याचिकाकर्ता ने अपने स्तर पर याचिका दायर करने में रुचि दिखाई थी।

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पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है तो संबंधित वकील के खिलाफ कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखा जा सकता है।

दोबारा परीक्षा की मांग क्यों की गई?

याचिकाकर्ता की ओर से सभी अभ्यर्थियों के लिए NEET PG 2026 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। याचिका में परीक्षा की प्रक्रिया और इससे जुड़े पूर्व न्यायिक निर्देशों का हवाला देते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान वकील ने जयपुर में करीब 2,500 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाने का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने इन अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की थी। यह परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जानी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और याचिका की प्रकृति पर विचार करने के बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की मांग को स्वीकार नहीं किया और जनहित याचिका खारिज कर दी। साथ ही पीठ ने याचिका के जरिए न्यायिक प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को लेकर कड़ा रुख अपनाया।