रायपुर। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत अब बिजली बिल से जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले अपना मामला न्यायालय से वापस लेना होगा, जिसके बाद वे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि उपभोक्ताओं से मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही योजना का दायरा भी विस्तारित करते हुए अब न्यायालयों में विचाराधीन बिजली बिल संबंधी प्रकरणों को भी इसमें शामिल किया गया है।

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उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल विवाद न्यायालय में लंबित हैं, वे अपना प्रकरण वापस लेकर समाधान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें नियमानुसार बकाया राशि और अधिभार में निर्धारित छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है।

अब तक योजना के तहत 8 लाख 61 हजार 38 सक्रिय उपभोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है। इन उपभोक्ताओं पर 1,493 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि थी, जिसमें से 745.61 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वहीं, कंपनी को अब तक 85.22 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है।

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