रायपुर। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत अब बिजली बिल से जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले अपना मामला न्यायालय से वापस लेना होगा, जिसके बाद वे योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि उपभोक्ताओं से मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही योजना का दायरा भी विस्तारित करते हुए अब न्यायालयों में विचाराधीन बिजली बिल संबंधी प्रकरणों को भी इसमें शामिल किया गया है।

ये खबर भी पढ़ें…
जिला अधिवक्ता संघ की कमान अनुराग बाजपेयी के हाथ, अध्यक्ष पद पर शानदार जीत
जिला अधिवक्ता संघ की कमान अनुराग बाजपेयी के हाथ, अध्यक्ष पद पर शानदार जीत
बिलासपुर। जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर के चुनाव परिणाम रविवार को मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद पर...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल विवाद न्यायालय में लंबित हैं, वे अपना प्रकरण वापस लेकर समाधान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें नियमानुसार बकाया राशि और अधिभार में निर्धारित छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।

योजना के अंतर्गत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है।

अब तक योजना के तहत 8 लाख 61 हजार 38 सक्रिय उपभोक्ताओं का पंजीयन हो चुका है। इन उपभोक्ताओं पर 1,493 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि थी, जिसमें से 745.61 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। वहीं, कंपनी को अब तक 85.22 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है।

ये खबर भी पढ़ें…
CGPSC भर्ती घोटाले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंची, ED ने शुरू की वित्तीय पड़ताल
CGPSC भर्ती घोटाले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंची, ED ने शुरू की वित्तीय पड़ताल
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की वर्ष 2021 की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.