रायपुर। प्रदेश के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए विलंब शुल्क के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बिजली बिल की अंतिम तिथि निकलने के बाद भुगतान करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लगेगा, बल्कि जितने दिन की देरी होगी, उतने दिनों के हिसाब से ही विलंब अधिभार वसूला जाएगा। नए नियम से खासकर अधिक राशि वाले बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

₹4 हजार के बिल पर अब एक दिन की देरी में सिर्फ ₹1.60

पुराने नियम में अंतिम तिथि के बाद महज एक-दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता था। यानी ₹4 हजार के बिजली बिल पर एक दिन देर होने पर भी ₹60 अतिरिक्त देने पड़ते थे। अब विलंब अधिभार 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से लगेगा। ऐसे में ₹4 हजार के बिल पर एक दिन की देरी का शुल्क सिर्फ ₹1.60 होगा। जितने दिन भुगतान में देरी होगी, उसी हिसाब से शुल्क बढ़ेगा।

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एक महीने की देरी पर भी पहले से कम शुल्क

नए हिसाब से यदि ₹4 हजार के बिल का भुगतान पूरे एक महीने बाद किया जाता है तो करीब 1.2 प्रतिशत यानी ₹48 विलंब अधिभार लगेगा। पुराने नियम में इसी राशि पर पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत यानी ₹60 सरचार्ज लगता था। यानी देरी के शुरुआती दिनों में उपभोक्ताओं को खास तौर पर बड़ी राहत मिलेगी।

₹50 हजार के बिल पर ₹750 की जगह सिर्फ ₹20 प्रतिदिन

नए नियम का सबसे ज्यादा फायदा ज्यादा राशि वाले बिजली उपभोक्ताओं को होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी उपभोक्ता का बिजली बिल ₹50 हजार है तो पहले एक दिन की देरी पर 1.5 प्रतिशत के हिसाब से ₹750 सरचार्ज देना पड़ता था। अब एक दिन की देरी पर 0.04 प्रतिशत के हिसाब से यह राशि सिर्फ ₹20 होगी। इसी तरह लाखों रुपये के बिल वाले उपभोक्ताओं को भी शुरुआती दिनों की देरी पर बड़ी राहत मिलेगी।

एडवांस बिल जमा करने वालों की छूट घटी

दूसरी ओर, एडवांस में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट में कमी की गई है। पहले एडवांस भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि आमतौर पर अधिकांश उपभोक्ता एडवांस में बिजली बिल जमा नहीं करते हैं।

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