रायपुर। राजधानी रायपुर में महिला के साथ दुष्कर्म और जघन्य अपराध के एक मामले में अदालत ने आरोपी बलकृष्ण जांगड़े को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 1 लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। करीब पांच साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

मामला 15 मार्च 2021 का बताया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी और पीड़िता का परिवार एक-दूसरे को पहले से जानते थे। घटना के समय पीड़िता अपने दो बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, जबकि उसका पति कार्यालय गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी शादी का कार्ड देने के बहाने घर पहुंचा और खुद को पीड़िता के पति का परिचित बताया।

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चाकू दिखाकर बनाया बंधक

पीड़िता के अनुसार, आरोपी घर में घुसने के बाद उस पर चाकू से हमला करने की धमकी देकर उसे बंधक बना लिया। घर में उस समय पीड़िता के 12 और 4 वर्ष के दो बच्चे भी मौजूद थे। आरोप है कि आरोपी ने बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी और महिला के साथ दुष्कर्म किया।

घटना के दौरान पीड़िता के शरीर पर चोटें भी आई थीं। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।

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