बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को होगी।

मामले में सीवी भगवंत राव की ओर से आरटीई के तहत प्रवेश को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही इसी विषय से संबंधित 13 अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(c) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जानकारी मांगी।

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डिवीजन बेंच ने विशेष रूप से पूछा कि आरटीई की धारा 12(1)(c) के तहत बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वर्तमान में कौन-सी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू है। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में पूरी जानकारी और मौजूदा एसओपी का विवरण हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश का प्रावधान है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को इस प्रावधान के क्रियान्वयन की मौजूदा व्यवस्था और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी अदालत के समक्ष रखनी होगी।

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