नई दिल्ली, 12 जून 2026। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता Meenakshi Natarajan को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में चुनावी कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय अपनाए जा सकते हैं और फिलहाल हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। 

नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले चुनावों में “वोट चोरी” की बातें होती थीं, लेकिन इस बार “सीट चोरी” की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 
विवाद की जड़ उनके नामांकन के साथ दाखिल किए गए फॉर्म-26 में एक कथित लंबित मामले के खुलासे को लेकर है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे अधूरा विवरण मानते हुए नामांकन खारिज कर दिया था। कांग्रेस का दावा है कि जिस मामले का हवाला दिया गया, उसमें न तो आरोप तय हुए थे और न ही ऐसा कोई तथ्य था जिसे अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना चाहिए था। 
इस घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बताते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 

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