सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बहुचर्चित मां-बेटी हत्याकांड में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू समेत तीन दोषियों को फांसी की सजा दी है। वहीं, चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

यह मामला हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी की निर्मम हत्या से जुड़ा है। कोर्ट ने 29 सितंबर को चारों आरोपियों को हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता संजय अंबस्ट ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताते हुए दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।

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पत्नी से दुष्कर्म के बाद हत्या, बेटी को भी बनाया निशाना

घटना 14 अक्टूबर 2024 की है। आरोपियों ने हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और उसकी बेटी को निशाना बनाया था। वारदात से पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने नाबालिग बेटी की भी निर्मम हत्या कर दी।

वारदात के बाद दोनों के शव घर से करीब पांच किलोमीटर दूर फेंक दिए गए थे। शव नग्न अवस्था में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई

मामले की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। 29 सितंबर को चारों आरोपियों को दोषी ठहराए जाने के बाद मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के व्यवहार को लेकर भी चर्चा हुई थी। कोर्ट से बाहर निकलते समय वह हंसता हुआ नजर आया था और उसने पत्रकारों की ओर स्माइली का इशारा किया था।

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जगराता कार्यक्रम के विवाद से जुड़ी थी वारदात

पुलिस जांच के मुताबिक, हत्याकांड की शुरुआत 9 अक्टूबर 2024 की रात एक जगराता कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद से हुई थी। इस दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के भाई संदीप साहू का नवापारा के कुछ युवकों से विवाद हुआ था।

इसके दो दिन बाद पुलिस ने संदीप साहू को हिरासत में लिया था। आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई। संदीप के खिलाफ किसी आपराधिक रिकॉर्ड की बात सामने नहीं आई थी। इस घटना से कुलदीप नाराज था और उसने अपने भाई के साथ मारपीट करने वालों को निशाना बनाने की साजिश रची।

जांच में यह भी सामने आया कि मृतक पुलिसकर्मी और कुलदीप साहू के बीच पहले से विवाद था। इसी रंजिश के चलते पुलिसकर्मी के परिवार को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई।

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