नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को देय रकम में से 2 करोड़ रुपये 13 अक्टूबर तक जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रकम जमा होने के बाद ही हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। वह अपने साथ 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे थे। बाकी 85 लाख रुपये उनकी संपत्ति के खरीदार के जरिए 13 अक्टूबर तक जमा किए जाने हैं। संपत्ति खरीदने वाला व्यक्ति भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद था।

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बार-बार मोहलत पर कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के अब तक के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि उन्हें पहले जो बार-बार समय दिया गया, उसका उद्देश्य केवल शिकायतकर्ता को उसकी रकम वापस दिलाना था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि मामले में उनकी सजा बढ़ भी सकती है।

पीठ ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 2 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश शिकायतकर्ता के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव का अब तक का आचरण उसे संतुष्ट करने वाला नहीं है।

‘अता पता लापता’ फिल्म का भी हुआ जिक्र

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ से हुए आर्थिक नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की वजह से उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और निर्माता भी घाटे में रहे।

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इस पर सीजेआई ने हल्के-फुल्के अंदाज में फिल्म के नाम को मौजूदा परिस्थिति से जोड़ते हुए कहा कि फिल्म की तरह उनका पैसा भी ‘अता पता लापता’ हो गया है। अदालत की इस टिप्पणी से सुनवाई का माहौल कुछ हल्का हो गया।

राजपाल यादव ने पीठ का अभिवादन करते हुए कहा, ‘प्रणाम करता हूं।’ इसके बाद सीजेआई ने उन्हें मजाकिया अंदाज में सलाह दी कि अब एक अच्छी फिल्म बनाइए और लोगों का मनोरंजन कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वकील भी अच्छे अभिनेता हैं और उन्हें फिल्मों में लिया जा सकता है।

आरटीजीएस की अनुमति नहीं मिली तो लाए डिमांड ड्राफ्ट

राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि रकम जमा करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्री से संपर्क किया था, लेकिन वहां आरटीजीएस के जरिए भुगतान की अनुमति नहीं थी। इसके बाद अभिनेता 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर अदालत पहुंचे।

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