नई दिल्ली। GST काउंसिल की 57वीं बैठक में कारोबारियों और करदाताओं को राहत देने वाले कई अहम फैसलों का ऐलान किया गया। भारत मंडपम में सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक दोपहर करीब 2:30 बजे समाप्त हुई। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर GST व्यवस्था में बड़े सुधारों की जानकारी दी।

इन फैसलों को GST 2.0 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का जोर कारोबार को आसान बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और ईमानदार करदाताओं को अनावश्यक परेशानी से बचाने पर है।

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17 दिन में मिलेगा GST रिफंड

बैठक में रिफंड प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया गया है। अब कारोबारियों को रिफंड के लिए 60 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रस्ताव के मुताबिक, आवेदन को 10 दिन में स्वीकार किया जाएगा और इसके बाद 7 दिन में राशि खाते में पहुंचाई जाएगी। करीब 90% रकम तत्काल जारी करने की व्यवस्था होगी।

छोटी टैक्स चोरी पर आपराधिक कार्रवाई से राहत

GST में आपराधिक कार्रवाई की सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब 1 करोड़ रुपये की जगह 5 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स चोरी पर आपराधिक केस दर्ज करने का प्रावधान होगा। इससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ईमानदार खरीदारों का ITC सुरक्षित

बैठक में Input Tax Credit यानी ITC को लेकर भी अहम बदलाव किया गया है। यदि किसी सप्लायर की ओर से टैक्स जमा करने में चूक होती है, तो निर्धारित शर्तों के तहत ईमानदार खरीदार का ITC नहीं रोका जाएगा। इससे कारोबारियों पर सप्लायर की गलती का सीधा असर कम होगा।

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GST रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन

फर्जी GST रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन को पूरे देश में लागू करने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी कंपनियों और बोगस रजिस्ट्रेशन के जरिए होने वाली टैक्स चोरी पर अंकुश लगाना है।

गिरफ्तारी के प्रावधान में बदलाव

GST अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों में भी बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत बिना कोर्ट की मंजूरी के गिरफ्तारी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और धारा 69 को खत्म करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कारोबारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना है। उन्होंने कहा कि GST व्यवस्था का मकसद व्यापार को आसान बनाना है, कारोबारियों को डराना नहीं।

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