नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है। आम करदाताओं (Individual Taxpayers) के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, उनके पास केवल 3 दिन का समय बचा है।

हालांकि, जिन करदाताओं पर ऑडिट लागू नहीं होता और जो ITR-3 एवं ITR-4 श्रेणी में आते हैं, उनमें से पात्र लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

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समय पर ITR नहीं भरा तो क्या होगा?

यदि कोई करदाता 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाता है, तो वह 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड (Belated) ITR दाखिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित लेट फीस और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा, रिफंड मिलने में देरी और कुछ कर लाभों पर भी असर पड़ सकता है।

क्यों जरूरी है ITR फाइल करना?

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ITR आपकी आय, निवेश, टैक्स भुगतान और वित्तीय लेन-देन का आधिकारिक दस्तावेज होता है। यह न केवल टैक्स अनुपालन के लिए जरूरी है, बल्कि बैंक लोन, वीजा आवेदन और कई वित्तीय प्रक्रियाओं में भी अहम भूमिका निभाता है।

AI से रखी जा रही है हर वित्तीय गतिविधि पर नजर

आयकर विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और विभिन्न सरकारी व वित्तीय पोर्टलों की मदद से करदाताओं की वित्तीय गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। विभाग बैंक खातों, टीडीएस, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री, बड़े वित्तीय लेन-देन और विदेश यात्राओं जैसी जानकारियों का मिलान ITR में दी गई जानकारी से करता है। यदि कोई जानकारी छिपाई जाती है या गलत विवरण दिया जाता है, तो विभाग नोटिस जारी कर कार्रवाई कर सकता है।

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