रायपुर। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब बिजली बिल नियत तिथि के बाद जमा करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई टैरिफ व्यवस्था में बदलाव करते हुए विलंब अधिभार (Late Payment Surcharge) की गणना को अधिक उपभोक्ता-अनुकूल बना दिया है।

 

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नई व्यवस्था के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से बिजली बिल देर से जमा करने पर सरचार्ज प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। पहले यदि कोई उपभोक्ता नियत तिथि के बाद केवल एक या दो दिन की देरी से भी बिल जमा करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत विलंब अधिभार वसूला जाता था। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

 

संशोधित नियमों के तहत अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब सरचार्ज लगाया जाएगा। यानी उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, उसे केवल उतने ही दिनों का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई उपभोक्ता सिर्फ एक दिन देर से बिल जमा करता है, तो उसे केवल 0.04 प्रतिशत अधिभार देना होगा, न कि पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत।

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30 दिन की देरी पर भी मिलेगा फायदा

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई उपभोक्ता पूरे 30 दिन बाद भी बिजली बिल जमा करता है, तब भी कुल विलंब अधिभार 1.2 प्रतिशत (0.04% × 30 दिन) ही बनेगा, जो पहले लागू 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज से कम है। इससे समय पर भुगतान नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।

 

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पावर कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था में विलंब अधिभार की दरें कम की गई हैं। यह बदलाव उपभोक्ताओं से लगातार मिल रही शिकायतों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे बिजली बिल भुगतान व्यवस्था अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बन सके।