नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। आयोग ने इन क्षेत्रों में मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 से SIR से संबंधित अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला किया है।

अब SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए केवल निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 भरना होगा। अतिरिक्त घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी।

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चुनाव आयोग के मुताबिक, फॉर्म-6 के साथ जो अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, वह केवल SIR की प्रक्रिया के दौरान लागू थी। संबंधित राज्यों में पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे हटाने का निर्णय लिया गया है।

यह फैसला आयोग की 26 सितंबर को हुई पूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हुए। आयोग ने स्पष्ट किया कि सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित वैधानिक फॉर्म-6 ही मान्य रहेगा।

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