रायपुर| छत्तीसगढ़ में लागू होगा रजिस्ट्रेशन नंबर रोटेशन नियम वाहन मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब आप अपनी पुरानी गाड़ी का लकी नंबर नई गाड़ी पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्रेशन नंबर रोटेशन नियम लागू करने का फैसला लिया है, जिससे वाहन मालिक अपने पुराने लकी नंबर को नई गाड़ी पर भी सुरक्षित रख सकेंगे।

 
इस नियम के तहत, अगर आपकी पुरानी गाड़ी का नंबर नॉर्मल (सामान्य) है तो आपको 5 हजार रुपये शुल्क देकर परिवहन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद आपका पुराना नंबर नई गाड़ी पर ट्रांसफर हो जाएगा।
 
कैसे मिलेगा पुराना नंबर?
 
– वाहन मालिक अपनी 5 साल पुरानी गाड़ी महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्य में बेच दें और वहीं से नई गाड़ी का पंजीकरण करवा लें।
– गाड़ी अब दूसरे राज्य में पंजीकृत हो चुकी है। इसका प्रमाण देने के बाद आपको पुराने नंबर को सुरक्षित रखने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
– आवेदन स्वीकार होने के बाद वाहन विभाग से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।
 – फायदा: इससे वाहन मालिकों को अपने पसंदीदा नंबर को नई गाड़ी पर भी रखने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी पहचान और गाड़ी की विशेषता बरकरार रहेगी।

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