धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धमतरी के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद मृतकों के परिजन नाराज नजर आए। अदालत परिसर से बाहर निकलते ही उन्होंने आरोपियों पर गुस्सा जाहिर किया और जूते-चप्पल व पत्थर फेंकते हुए अपना आक्रोश जताया।

परिजनों का कहना है कि आरोपियों को उम्रकैद के बजाय फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि मृतकों के परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है। फैसले के बाद एक रिश्तेदार भावुक हो गया। उसने बताया कि उसकी करीब डेढ़ साल की बेटी आज भी दरवाजे की तरफ देखती है और उसे लगता है कि उसके पिता चॉकलेट लेकर वापस आएंगे। परिजनों ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ वे आगे अदालत में अपील करेंगे।

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मामले में 5 बालिग और 3 नाबालिग आरोपी थे

पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें पांच बालिग और तीन नाबालिग आरोपी शामिल थे। लोक अभियोजक गीतेश प्रजापति ने बताया कि ट्रिपल मर्डर मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन के अनुसार, मामले से जुड़े अन्य आरोपों में भी आरोपियों को अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई गई है। बलवा करने के मामले में दो-दो साल, हथियार रखने के मामले में पांच-पांच साल और अन्य लोगों से मारपीट के मामले में छह-छह महीने की सजा सुनाई गई है। गोपी दीवान, कुलेश्वर नेताम और रणवीर साहू को हथियार रखने के मामले में अलग-अलग सजा मिली है। हालांकि, तीन साल तक की विभिन्न सजाएं एक साथ चलेंगी।

करीब एक साल में आया फैसला

आरोपियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला अदालत में पहुंचा था। वकील के मुताबिक, करीब एक साल के भीतर इस मामले में फैसला सुनाया गया। 11 नवंबर को कोर्ट में चालान पेश किया गया था और 12 अगस्त 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया।

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फांसी की सजा की मांग कर रहे थे परिजन

मृतकों के परिजनों ने अदालत से आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उनका कहना है कि तीन लोगों की हत्या से परिवार पूरी तरह उजड़ गया है। ऐसे में उम्रकैद की सजा से वे संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों ने साफ किया कि वे न्याय के लिए फैसले के खिलाफ आगे अपील करेंगे।