रायपुर। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को जिला न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को मानसिक एवं शारीरिक क्षति के लिए चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।

मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो) गिरीश कुमार मंडावी की अदालत में हुई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोनिष बोस ने पैरवी की।

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अभियोजन के अनुसार आरोपी विष्णु सोनी (24), निवासी निगम कॉलोनी आमापारा, की वर्ष 2021 में पीड़िता से इंस्टाग्राम के जरिए पहचान हुई थी। पीड़िता उस समय आरंग से रायपुर में कोचिंग करने आई थी। बातचीत बढ़ने के बाद दोनों में दोस्ती हुई और आरोपी ने उसे प्रेम संबंध में फंसा लिया।

होटल ले जाकर दुष्कर्म, बनाया वीडियो

जुलाई से अगस्त 2021 के बीच आरोपी पीड़िता को राजधानी के बालाजी होटल ले जाता रहा। यहां उसने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। बाद में आरोपी ने इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

अभियोजन के मुताबिक, वीडियो डिलीट करने के बदले आरोपी ने पीड़िता से 10 लाख रुपए की मांग की। वीडियो वायरल होने के डर से पीड़िता ने उसे शादी के लिए रखे सोने-चांदी के जेवर तक सौंप दिए, लेकिन आरोपी ने वीडियो डिलीट नहीं किया। इसके बजाय वह उसे धमकाकर बार-बार मिलने के लिए बुलाता रहा।

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पीड़िता ने 24 अक्टूबर 2024 को आजाद चौक थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया।

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