बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब होने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने आयोग की लापरवाही पर अभ्यर्थी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के समय ही आयोग को उसके चार पन्ने गायब होने की जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद अभ्यर्थी को इसकी सूचना नहीं दी गई। साथ ही, उत्तरपुस्तिका से पन्ने गायब होने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

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2018 की सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा है मामला

दरअसल, बिलासपुर निवासी नारायण दत्त ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2018 में CGPSC की सिविल सेवा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद वे मुख्य परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आया।

उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब होने का मामला सामने आने के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देशानुसार, संबंधित अधिकारियों को तीन महीने के भीतर भुगतान करना होगा।

 

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