बिलासपुर। हाईकोर्ट के आदेश का तय समय-सीमा में पालन नहीं करने के मामले में आबकारी विभाग के कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आदेश की अवहेलना के मामले में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

मामला बिलासपुर के मंगला निवासी मुकेश कुमार शर्मा से जुड़ा है। मुकेश जांजगीर-चांपा जिले में आबकारी विभाग में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए आयोजित विभागीय परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन सर्विस रिकॉर्ड यानी एसीआर के 15 अंक कम मिलने के कारण वे परीक्षा में सफल नहीं हो सके।

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मुकेश ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एसीआर में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2017, 2018 और 2019 के एसीआर में उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं, लेकिन इससे पहले उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

90 दिन में दोबारा विचार का दिया था आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए विभाग को मुकेश के मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अन्य एसीआर के आधार पर मामले की समीक्षा कर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद करीब नौ महीने बीत गए, लेकिन विभाग की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद मुकेश ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

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अधिकारियों से मांगा जवाब

अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आदेश में निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, इसके बावजूद विभाग ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने आबकारी कमिश्नर पीएस एल्मा और अपर आबकारी आयुक्त पीएल साहू को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के मामले में उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

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