नई दिल्ली। एजेंसी। मोबाइल कनेक्शन के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग ने व्यवस्था और सख्त कर दी है। अब एक व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेना आसान नहीं होगा। दूरसंचार विभाग के 17 अगस्त को जारी सर्कुलर के मुताबिक, 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियां फोटो के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी, जिनके नाम पर पहले ही अधिकतम मोबाइल कनेक्शन सक्रिय हैं।

एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 कनेक्शन

दूरसंचार विभाग के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में एक व्यक्ति अपने नाम पर सभी टेलीकॉम कंपनियों और सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों को मिलाकर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन निर्धारित है।

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यदि किसी व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल नंबर पाए जाते हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शनों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब फोटो से होगी ग्राहकों की पहचान

दूरसंचार विभाग ने इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए फोटो आधारित पहचान व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। 23 अगस्त से उन ग्राहकों की फोटो की प्रतिनिधि इमेज उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन की निर्धारित अधिकतम सीमा पूरी हो चुकी है।

टेलीकॉम कंपनियों को इन तस्वीरों को रोजाना डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 24 अगस्त से कंपनियां तकनीकी और संगठनात्मक उपायों के जरिए ऐसे ग्राहकों की पहचान करेंगी, जो निर्धारित सीमा पूरी होने के बावजूद नया मोबाइल कनेक्शन लेने का प्रयास करेंगे।

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ऐसे ग्राहक की पहचान होने पर उसे बताया जाएगा कि उसके नाम पर पहले ही अधिकतम संख्या में मोबाइल कनेक्शन दर्ज हैं और उसे नया कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से होगी निगरानी

दूरसंचार विभाग पहले से ही डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों और सेवा क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर सक्रिय मोबाइल कनेक्शनों की पहचान और ग्रुपिंग की व्यवस्था कर चुका है। नई फोटो आधारित व्यवस्था इसी निगरानी प्रणाली को और मजबूत करेगी।

शुरुआत में अगले दिन होगी जांच, बाद में रियल टाइम व्यवस्था

विभाग के निर्देशों के अनुसार, शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियां D+1 यानी कनेक्शन दर्ज होने के अगले दिन जांच के आधार पर यह प्रक्रिया लागू कर सकती हैं। बाद में इस व्यवस्था को मोबाइल कनेक्शन के पंजीकरण और सक्रियण की प्रक्रिया में रियल टाइम आधार पर शामिल करना होगा।

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सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक अपनी नामांकन और कनेक्शन सक्रिय करने की प्रक्रिया में पूरी तरह एकीकृत करनी होगी।

सीमा से ज्यादा कनेक्शन हुआ तो निलंबन

जब तक टेलीकॉम कंपनियां पोस्ट-फैक्टो यानी कनेक्शन सक्रिय होने के बाद जांच की व्यवस्था लागू कर रही हैं, तब तक किसी दिन निर्धारित सीमा से अधिक सक्रिय किया गया मोबाइल कनेक्शन तुरंत निलंबित किया जा सकता है। यह निलंबन तब तक जारी रह सकता है, जब तक निर्धारित सीमा से अधिक कनेक्शन की समस्या का समाधान नहीं हो जाता।

दूरसंचार विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित सीमा के भीतर ही मोबाइल कनेक्शन ले और उनका इस्तेमाल करे। नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े मामलों में संबंधित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेंगे।

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डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को खत्म करने की तैयारी

इसी बीच दूरसंचार विभाग ने डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन (DCC) को खत्म करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसे पहले टेलीकॉम कमीशन के नाम से जाना जाता था। यह शीर्ष अंतर-मंत्रालयी संस्था नीतिगत मामलों और महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव वाले विषयों पर निर्णय लेने के लिए बनाई गई थी।

डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन में दूरसंचार सचिव अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा चार पूर्णकालिक सदस्य और संबंधित विभागों के भारत सरकार के सचिवों के रूप में चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।