तिल्दा-नेवरा। बलात्कार के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने और कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग करने के आरोप में तिल्दा-नेवरा थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(6) के तहत अपराध दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने महिला पर गर्भवती होने की बात कहकर ब्लैकमेल करने, रुपये की मांग करने और शादी के लिए दबाव बनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

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पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता उमेश कुमार सूर्यवंशी, निवासी देवरीकला थाना सकरी, जिला बिलासपुर, तिल्दा में एक निजी वित्तीय संस्था में लोन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। शिकायत में उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में फील्ड ड्यूटी के दौरान उनकी मुलाकात ग्राम बछेरा, जिला मुंगेली निवासी एक युवती से हुई थी। महिला भी तिल्दा में एक अन्य वित्तीय संस्था में लोन ऑफिसर के रूप में कार्यरत बताई गई है। परिचय होने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और महिला द्वारा फोन कर मिलने तथा घूमने के लिए बुलाए जाने की बात शिकायत में कही गई है।

 

अप्रैल से जून के बीच संबंध बनाने का आरोप

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अप्रैल से जून 2026 के बीच महिला ने उसे तिल्दा स्थित अपने कमरे में बुलाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद 7 जुलाई को महिला ने स्वयं के गर्भवती होने की बात बताई और कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की। शिकायत के मुताबिक रुपये नहीं देने पर महिला ने उसे बलात्कार के मामले में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी।

 

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शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसके बाद महिला की ओर से लगातार उस पर दबाव बनाया गया। मामले में पैसे की मांग के साथ-साथ शादी के लिए भी दबाव बनाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब शिकायत में लगाए गए इन आरोपों की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से जुड़े तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है।

 

मंदिर ले जाकर शादी का दबाव बनाने का आरोप

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शिकायत में 12 जुलाई की एक घटना का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला उसे तिल्दा के बंजारी धाम मंदिर ले गई, जहां सिंदूर, मंगलसूत्र और कंगन खरीदे गए। आरोप है कि वहां महिला ने शिकायतकर्ता पर सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनाने के लिए दबाव बनाया।

 

इसके बाद 19 जुलाई को महिला के शिकायतकर्ता के गांव स्थित घर पहुंचने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक महिला ने उसके माता-पिता के सामने भी कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग दोहराई और रकम नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी।

 

मामले की पुलिस कार्रवाई

 

थाना: तिल्दा-नेवरा

आरोप: रेप केस में फंसाने की धमकी देकर कथित रूप से 5 लाख रुपये मांगना

धारा: BNS की धारा 308(6)

प्रारंभिक FIR: 11 अगस्त 2026 को थाना सकरी, बिलासपुर में शून्य FIR

वर्तमान स्थिति: क्षेत्राधिकार के आधार पर मामला तिल्दा-नेवरा पुलिस को भेजा गया, विवेचना जारी

 

बिलासपुर से शून्य FIR के जरिए तिल्दा पहुंचा मामला

 

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में 11 अगस्त 2026 को थाना सकरी, जिला बिलासपुर में शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच में घटना स्थल तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र का पाए जाने के बाद मामले को क्षेत्राधिकार के आधार पर तिल्दा-नेवरा पुलिस को भेज दिया गया। अब स्थानीय पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है।

 

ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर भी धमकी देने का आरोप

 

शिकायतकर्ता ने 10 अगस्त की एक और घटना का जिक्र किया है। उसके अनुसार वह कुम्हारी ब्रांच में ड्यूटी पर था, तभी महिला अपने वकील और कुछ अन्य लोगों के साथ वहां पहुंची। आरोप है कि इस दौरान महिला ने 5 लाख रुपये नहीं देने पर उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की धमकी दी और उसे अपने साथ चलने के लिए दबाव बनाया। शिकायतकर्ता ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। शिकायत में सामने आए घटनाक्रम, दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना में जुटी है।