रायपुर/महासमुंद

फर्जी दस्तावेज तैयार कर बलौदा थाना अंतर्गत ग्राम टेंगनापाली में कुछ लोगों के द्वारा जमीन हड़पने का मामला विगत दिनों सामने आया था। पीड़ितों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एस डी एम सरायपाली सहित बलौदा थाने में की गई थी।  

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विगत दिनों सरायपाली विधायक ने भी विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को शासन के संज्ञान में लाया था। आखिरकार इस मामले में पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण करवाकर जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ इसमें संलिप्त पटवारी नायब तहसीलदार के खिलाफ भी भादंवि की धारा 420 के तहत अपराध कायम किया गया है। छेलिया साहू पिता स्व जगबन्धु साहू उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम टेंगनापाली ने थाना बलौदा में शिकायत दर्ज कराया था कि ग्राम टेंगनापाली प ह नं 33 रानिमं अर्जुण्डा में स्थित उनकी भूमि खसरा नंबर 241/2 रकबा 0.06 हे को अनावेदकगण द्वारा दिनांक 02/08/2010 को बिक्री रजिस्ट्री बैनामा बताकर षडयंत्र कर भोजराज चौधरी पिता देवचरण चौधरी, लोकनाथ चौधरी पिता देवचरण चौधरी द्वारा राजस्व अभिलेख में फर्जी ढंग से अपने नाम पर करवा लिया है। उनकी भूमि खसरा नंबर 241/2 रकबा 0.20 हे को दिनांक 20 मई 2009 का विक्रय रजिस्ट्री बताकर जिसका पंजीयन दिनांक 20 मई 2009 बेनामा क्रमांक 3352/2584 बताकर देवचरण चौधरी पिता गणेशराम चौधरी एवं पुरन्दर ताण्डी पिता भास्कर ताण्डी (ग्राम कोटवार) को गवाह बनाकर योजना बद्ध ढंग से पटवारी एवं नायब तहसीलदार को धोखा देकर फर्जी दस्तावेज नामांतरण पंजी तैयार कर उनकी भूमि को हड़प लिया है। 

शिकायतकर्ता ने कभी भी कोई भूमि का विक्रय नहीं करने की बात कही है। अतः उक्त शिकायत करते हुए उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामांतरण कर भूमि हड़पने एवं उक्त कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरूध्द दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की थी। उक्त शिकायत पर पुलिस ने जमीन हड़पने वाले दो व्यक्तियों के साथ-साथ गवाही देने वाले दोनों व्यक्तियों सहित पटवारी व नायब तहसीलदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

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