सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दर्ज इस मामले में अदालत ने 26 अक्टूबर 2026 को उन्हें बरी कर दिया। यह मामला मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा था।

राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए अमित शाह का नाम लिया था और उन पर हत्या के एक मामले में आरोपी होने का उल्लेख किया था। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने इस बयान को मानहानिकारक बताया था।

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करीब आठ साल तक चले इस मामले में राहुल गांधी को दो बार बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। फैसले के दिन वह सुबह 11:16 बजे अदालत में पेश हुए। इसके महज 16 मिनट बाद, सुबह 11:32 बजे अदालत ने फैसला सुना दिया।

 राहुल गांधी को बरी करने के पीछे क्या रहे प्रमुख आधार?

पहला आधार: राहुल गांधी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति की मानहानि करना नहीं था। उन्होंने अपने बयान के संदर्भ को स्पष्ट किया था। अदालत ने उनके पक्ष और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया।

दूसरा आधार: शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को अदालत ने इस मामले में मानहानि से प्रभावित व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। मामले में राहुल गांधी के बयान और शिकायतकर्ता के दावे के बीच संबंध को लेकर भी सवाल उठे।

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अदालत के फैसले से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है। हालांकि, उपलब्ध समाचार सामग्री में फैसले के तीसरे आधार का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में निश्चित जानकारी देना उचित नहीं होगा।

 

 

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