रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। अभनपुर तहसील में जाति प्रमाण पत्र बनाने में देरी के मामले में स्टेनो सुश्री हेमलता दीवान पर 1700 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद 17 जाति प्रमाण पत्र संबंधी आवेदनों का निराकरण नहीं किया गया था। सेवा प्रदान करने में देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रति आवेदन 100 रुपए के हिसाब से कुल 1700 रुपए का अर्थदंड निर्धारित किया गया।

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अर्थदंड की राशि नियमानुसार चालान के माध्यम से शासकीय कोष में जमा करा दी गई है। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। समय पर सेवा नहीं देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।