रायपुर. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने आबंटियों को बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि के भुगतान पर दांडिक ब्याज यानी पेनाल्टी में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। यह सुविधा मंडल की सभी निर्मित और निर्माणाधीन योजनाओं में आबंटित पात्र संपत्तियों के लिए लागू होगी। हितग्राही 30 नवंबर 2026 तक इस छूट का लाभ ले सकेंगे।

हालांकि, विशेष आवासीय योजना के तहत ओटीएस-1 और ओटीएस-2 में आबंटित संपत्तियों को इस छूट योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।

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गृह निर्माण मंडल प्रक्षेत्र नवा रायपुर के अपर आयुक्त अजीत सिंह पटेल ने बताया कि पात्र आबंटी अपनी संपत्ति की संपूर्ण मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कर विलंबित अवधि के ब्याज अथवा दांडिक ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि छूट केवल विलंबित भुगतान के कारण लगाए गए दांडिक ब्याज पर मिलेगी। संपत्ति की मूल बकाया राशि में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

पहले भी दी गई थी राहत

मंडल द्वारा इससे पहले भी निर्मित भवनों की बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दांडिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा दी गई थी, जिसकी अवधि 31 मार्च 2026 तक थी। आबंटियों को लंबित बकाया का भुगतान करने में सुविधा देने के उद्देश्य से मंडल ने एक बार फिर इस राहत योजना को लागू किया है।

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वाटर चार्जेस के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट

मंडल ने आबंटियों को जलप्रदाय शुल्क के मामले में भी राहत दी है। कई हितग्राहियों द्वारा वाटर चार्जेस समय पर जमा नहीं करने के कारण लंबित राशि पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा था। इसे देखते हुए मंडल ने लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने वाले पात्र हितग्राहियों को सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।

अपर आयुक्त अजीत सिंह पटेल ने पात्र आबंटियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी संपूर्ण मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर इस विशेष छूट योजना का लाभ उठाएं।

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