रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केके श्रीवास्तव की करीब 3 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। श्रीवास्तव को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी बताया जाता रहा है। हालांकि, इन दावों और आरोपों पर संबंधित पक्षों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

ED ने यह कार्रवाई रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर की है। मामले में श्रीवास्तव पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

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22 सितंबर को कुर्की का आदेश

ED के अनुसार, 22 सितंबर को केके श्रीवास्तव की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया। इसके अगले दिन, 23 सितंबर को रायपुर की विशेष PMLA कोर्ट में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (Prosecution Complaint-PC) भी दाखिल की गई।

करीब दो महीने पहले ED ने जांच के सिलसिले में केके श्रीवास्तव को रिमांड पर लिया था। जांच के दौरान एजेंसी को कथित तौर पर पता चला कि ठगी से हासिल रकम को शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में भेजा गया। ED के मुताबिक, रकम दुबई, हांगकांग और चीन में मौजूद कथित लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

मामले में ED की जांच जारी है। आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

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