बिलासपुर प्रेस क्लब में पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है। सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं ने 6 अगस्त को मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए 31 जुलाई को हुई कार्यकारिणी बैठक में सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों में किए गए बदलाव को नियम विरुद्ध मानते हुए अमान्य कर दिया है। आदेश के बाद सचिव संदीप करिहार और कोषाध्यक्ष किशोर कुमार सिंह अपने पदों पर यथावत बने रहेंगे।

सहायक पंजीयक ने अपने आदेश में संस्था के पंजीकृत संविधान और सोसायटी पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि निर्वाचित पदाधिकारियों के पदों में बदलाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जा सकता है। अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी बैठक में लिए गए निर्णय को इस प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया गया।

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अधिकारों की खींची लक्ष्मण रेखा

आदेश में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी और सामान्य सभा के अधिकार एवं दायित्व भी स्पष्ट किए गए हैं। संस्था की नियमावली के अनुसार बैठकों के संचालन, प्रस्ताव पारित करने, मतदान और सामान्य सभा की भूमिका निर्धारित है। ऐसे में किसी निर्वाचित पदाधिकारी के पद में परिवर्तन के लिए भी नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

सहायक पंजीयक ने क्लब की वित्तीय व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। संस्था की निधि बैंक में सुरक्षित रखने तथा राशि के संचालन में संयुक्त हस्ताक्षर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आय-व्यय का हिसाब और बैठकों की कार्यवाही नियमावली के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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वित्तीय अनियमितताओं की जांच का रास्ता खुला

सचिव और कोषाध्यक्ष की ओर से शिकायत में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई थी। इस मामले में सहायक पंजीयक ने तत्काल जांच का आदेश देने के बजाय स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के समक्ष आवेदन किया जा सकता है।

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