बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 की कॉन्स्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे 400 से अधिक कॉन्स्टेबल अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का रास्ता खुलने की उम्मीद बढ़ गई है।

मामला वर्ष 2017 में जारी 2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के प्रावधान को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। पारस राम ध्रुव एवं अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने 1 फरवरी 2024 को अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसी आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस कॉन्स्टेबल सेवा नियम, 2007 के नियम 13(2) के तहत वैध प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। इसमें पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, कैडर परिवर्तन और अन्य कारणों से खाली हुए पद भी शामिल किए गए थे।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के प्रभावी होने का रास्ता खुल गया है।

47 सफल अभ्यर्थियों के पद पहले ही सुरक्षित

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर 2025 को भी महत्वपूर्ण आदेश जारी कर चुका है। कोर्ट ने 47 सफल अभ्यर्थियों के पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। अब SLP खारिज होने के बाद प्रतीक्षा सूची में शामिल अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भी उम्मीद मजबूत हुई है।

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सुप्रीम कोर्ट में इनकी ओर से हुई पैरवी

सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नौशीना अली उपस्थित रहीं। हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रुचि नागर और AOR देवाशीष तिवारी ने पैरवी की। वहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. नटराज ने पक्ष रखा।

नियुक्ति का वर्षों से इंतजार

2259 कॉन्स्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा सूची में रिक्त पदों को शामिल करने को लेकर चल रहा कानूनी विवाद उनकी नियुक्ति में बड़ी बाधा बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के SLP खारिज करने के फैसले के बाद अब 400 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, नियुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया राज्य सरकार और संबंधित विभाग द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तय की जाएगी।

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