बिलासपुर। बैंक में बंधक रखी दुकान को बिना अनुमति दूसरे व्यक्ति को बेचने और रजिस्ट्री कराने के मामले में तारबाहर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी ने बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेने के लिए दुकान को बंधक रखा था, लेकिन बाद में बैंक को इसकी जानकारी दिए बिना 21 लाख 11 हजार रुपए में दुकान बेच दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया।

पुलिस के अनुसार, मामले में प्रार्थी सूरज कुमार (41), निवासी सेक्टर-24, नया रायपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि विद्यानगर, बिलासपुर निवासी फनीन्द्र मिश्रा उर्फ फणीन्द्र (55) ने 16 अक्टूबर 2020 को वृंदावन कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल पर स्थित दुकान नंबर ए-308 को बैंक ऑफ इंडिया की व्यापार विहार शाखा में बंधक रखकर ऋण लिया था।

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बैंक से समझौते के बावजूद बेच दी दुकान

बैंक और आरोपी के बीच हुए समझौते के अनुसार, दुकान बैंक में बंधक रहने तक उसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद आरोपी ने 11 जुलाई 2022 को दुकान बबीता बजाज को 21 लाख 11 हजार रुपए में बेच दी। आरोप है कि उसने बैंक को इसकी जानकारी दिए बिना बंधक संपत्ति के संबंध में शपथपत्र प्रस्तुत किया और रजिस्ट्री व नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी करा ली।

बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, बैंक की अनुमति के बिना बंधक संपत्ति को बेचने और संबंधित प्रक्रियाएं पूरी कराने से बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। शिकायत के आधार पर तारबाहर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया।

 

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