बिलासपुर. रेलवे ने स्टेशन, प्लेटफार्म और ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। अब रेलवे परिसर या ट्रेन में गंदगी फैलाने वाले यात्रियों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। मौके पर जुर्माना नहीं भरने अथवा नियमों का उल्लंघन जारी रखने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

रेलवे ने साफ-सफाई से जुड़े पुराने प्रावधानों में संशोधन करते हुए जुर्माने की अधिकतम राशि बढ़ाई है। नए नियमों से संबंधित राजपत्र अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2012 से लागू स्वच्छता नियमों में बदलाव किया गया है।

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चलती ट्रेन से कचरा फेंकना भी अपराध की श्रेणी में

रेलवे के नए प्रावधानों के तहत तय स्थान के अलावा कहीं भी कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ट्रेन के कोच में कचरा छोड़ना, प्लेटफार्म पर इधर-उधर कूड़ा फेंकना और चलती ट्रेन से बाहर पैकेट या अन्य कचरा फेंकना भी शामिल है।

रेलवे स्टेशन और ट्रेनों की सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष टीमें भी तैनात रहती हैं। ये टीमें कोच, पेंट्रीकार, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया और अन्य सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण करती हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफार्म और कई कोचों में डस्टबिन की व्यवस्था भी की गई है।

जुर्माना नहीं भरने पर बढ़ सकती है परेशानी

रेलवे के अनुसार, मौके पर लगाया गया जुर्माना नहीं भरने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामला न्यायालय तक पहुंचने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में स्वच्छता नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

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थूकने, पेशाब करने और नहाने पर भी रोक

नए नियमों में केवल कचरा फैलाने को ही दंडनीय नहीं माना गया है। रेलवे स्टेशन या परिसर में थूकना, पेशाब करना, शौच करना और नहाना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर खाना बनाना या निर्धारित स्थान के अलावा गंदगी फैलाना भी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है।

दीवार और कोच पर लिखना पड़ेगा भारी

रेलवे स्टेशन की दीवारों, इमारतों और ट्रेन के कोच पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाना, नाम या संदेश लिखना अथवा चित्र बनाना भी प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल है। ऐसी हरकतों से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन या ट्रेन को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

जानवरों को खिलाने और कपड़े-बर्तन धोने पर भी रोक

नए नियमों में रेलवे परिसर में जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाने, कपड़े या बर्तन धोने तथा सार्वजनिक स्थानों पर सामान फैलाकर रखने जैसी गतिविधियों को भी नियंत्रित किया गया है। रेलवे का मानना है कि इन गतिविधियों से स्टेशन की स्वच्छता और व्यवस्था प्रभावित होती है।

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स्वच्छता केवल रेलवे की नहीं, यात्रियों की भी जिम्मेदारी

रेलवे में प्रतिदिन लाखों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में स्टेशन और ट्रेनों को स्वच्छ रखना केवल रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यात्रियों की भी भागीदारी जरूरी है। प्लेटफार्म पर कचरा फेंकना, ट्रेन की खिड़की से पैकेट बाहर डालना या सार्वजनिक संपत्ति पर लिखना अब महंगा पड़ सकता है। नए नियमों के जरिए रेलवे ने स्पष्ट संदेश दिया है कि स्वच्छता के प्रति लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।