रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नए नियम के तहत सेना में चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा। इन विभागों के ऐसे पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

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सरकार का मानना है कि सैन्य सेवा के दौरान अग्निवीरों को मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव का लाभ सरकारी सेवाओं में भी लिया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से चार साल की सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने की यह व्यवस्था लागू की गई है।

इस फैसले से सेना में अपनी चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य सरकार की भर्तियों में सीधा लाभ मिलेगा। खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में आरक्षण उनके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।

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