रायपुर। छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही बार, होटल, क्लब, अहाता और अन्य लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में शराब बेचने और परोसने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक, शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, स्टार होटल या अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैर-मालिकाना क्लबों और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा।

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शराब के भंडारण पर भी रहेगी रोक

ड्राई डे के दौरान केवल शराब की बिक्री ही नहीं, बल्कि मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी परिसरों में शराब रखने पर भी सख्ती रहेगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मदिरा जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला कार्यालयों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच दल संभावित अवैध भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच करेंगे। दोषी पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

भांग की दुकानें भी रहेंगी बंद

4 सितंबर को शराब के साथ भांग और भांगघोटा की दुकानें भी बंद रहेंगी। ड्राई डे के दौरान पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब की बिक्री या परिवहन करते पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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जन्माष्टमी पर मांस-मटन की बिक्री पर रोक

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यानी निर्धारित अवसर पर मांस-मटन की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

राज्य शासन ने संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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