बिलासपुर। दुष्कर्म पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिलने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दुष्कर्म पीड़ित मुआवजा योजना, 2018 के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र पीड़ितों को लंबित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है। शासन की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार मुआवजे के 1,099 मामले अब भी लंबित हैं और इनमें करीब 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की राशि बकाया है। सरकार ने बताया कि आवश्यक राशि के आवंटन की प्रक्रिया की जा रही है और धनराशि उपलब्ध होते ही लंबित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने 25 अगस्त 2026 को की।

हाईकोर्ट ने मांगा व्यक्तिगत हलफनामा, बताना होगा पूरा हिसाब

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह पीड़ित मुआवजा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र पीड़ितों को समय पर सहायता राशि दिलाने के लिए मामले की निगरानी कर रहा है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे में यह बताना होगा कि बकाया 37.07 करोड़ रुपये जारी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इस बीच कितनी राशि जारी की गई, कितने मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिला और शेष राशि कब तक जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने राज्य अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के लिए समय दिया है, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया और उसकी समयसीमा को स्पष्ट करने को कहा है।

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राशि के अभाव में अटके भुगतान, सरकार ने जल्द जारी करने का दिया भरोसा

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आवश्यक राशि का आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मुआवजा भुगतान लंबित हैं। अधिकारियों द्वारा राशि उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। शासन ने आश्वासन दिया कि धनराशि का आवंटन होते ही लंबित 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की मुआवजा राशि शीघ्र जारी की जाएगी। कोर्ट के पिछले आदेशों और सरकार की ओर से पहले प्रस्तुत किए गए हलफनामे में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति भी सुनवाई के दौरान सामने रखी गई।

अब निगरानी में रहेगी मुआवजा भुगतान की पूरी प्रक्रिया

हाईकोर्ट के इस रुख के बाद अब सरकार को लंबित मामलों और बकाया राशि के भुगतान की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा देना होगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि योजना के तहत पात्र पीड़ितों को मुआवजा मिलने में अनावश्यक देरी न हो। व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए सरकार को भुगतान की प्रगति, लंबित मामलों और शेष राशि जारी करने की समयसीमा स्पष्ट करनी होगी।

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