बिलासपुर। खपरगंज मोहल्ले में दो गुटों के बीच हुए विवाद और झगड़े के बाद शहर में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए धारा 144 लागू कर दी है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जारी यह आदेश 28 अगस्त 2026 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। प्रशासन के मुताबिक, खपरगंज में विवाद के बाद बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने तथा लोकमार्ग में बाधा पहुंचने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

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हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर निकलने पर रोक

आदेश के तहत सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कट्टा, त्रिशूल, खुकरी, सांग, बल्लम अथवा अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकल सकेगा। हालांकि, शासकीय ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य के दौरान आवश्यक शस्त्र धारण करने तथा धार्मिक परंपरा के अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

सभा, रैली और प्रदर्शन के लिए अनुमति जरूरी

प्रशासन ने बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल आयोजित करने पर भी रोक लगा दी है। किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सभा, रैली, जुलूस या प्रदर्शन के दौरान शासकीय एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने अथवा मार्ग में बाधा उत्पन्न करने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा।

एक जगह 4 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक

प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत एक स्थान पर चार से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर एकत्र होना भी प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, परिवार के सदस्य यदि बाजार में खरीदारी या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सामान्य रूप से आवागमन करते हैं, तो उन्हें इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

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शांति व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन का प्रयास

जिला प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित तनाव, अफवाह या विवाद को बढ़ने से रोकना और क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाए रखना है। प्रशासन ने नागरिकों से प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद को बढ़ावा न देने की अपील की है। फिलहाल यह आदेश 28 अगस्त से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

देखे आदेश की कॉपी

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