बिलासपुर। जिले में अवैध उत्खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध रेत खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 66 FIR दर्ज की गई हैं।

अवैध रेत परिवहन मामले में दो दोषियों को सजा

अभियान के दौरान सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा डगनिया में अवैध रेत परिवहन का मामला सामने आया था। ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 AK 0553 से रेत परिवहन के मामले में जलेश्वर कश्यप और अमर कुमार केंवट के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में विशेष न्यायाधीश (खान एवं खनिज अधिनियम), बिलासपुर की अदालत ने दोनों आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 1,000 रुपये तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 25,000 रुपये अर्थदंड लगाया गया। कुल मिलाकर दोनों पर 26,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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कई थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए मामले

अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ अभियान कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया। प्रशासन का फोकस अवैध उत्खनन, परिवहन और खनिजों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण बनाने पर है। बिलासपुर में इससे पहले भी खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा अवैध रेत एवं अन्य खनिजों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। हालिया अभियानों में भी वाहन जब्ती और प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई सामने आई है।

जांच के दायरे में सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था

जिले में दर्ज मामलों के बाद अब यह भी जांच का विषय है कि प्रतिबंधित अथवा अवैध रूप से उत्खनित खनिजों का परिवहन किस तरह किया जा रहा था। प्रशासन द्वारा संबंधित मामलों में जब्त वाहनों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा कानून के तहत दंड दिया जाएगा।

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